रोड आइलैंड — वैधानिक कर-निवास
रोड आइलैंड में, यदि किसी व्यक्ति का स्थायी निवास (domicile) कहीं और है, तो उसे वहां का निवासी मानने के लिए 'स्थायी आवास' (permanent abode) के साथ-साथ 183 दिनों से अधिक समय तक वहां रहना ज़रूरी है। इसमें सशस्त्र बलों (armed forces) के लिए एक अपवाद है। 'डोमिसाइल' (कानूनी अधिवास स्थान) की स्थिति स्वतंत्र बनी रहती है।
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